जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ऊना ने फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला दंडाधिकारी (डीसी) जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति, प्रदर्शन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।यह निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, निरीक्षण, जब्ती और प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है। जांच में सामने आया कि कुछ धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों में मेंथॉल सहित फ्लेवरिंग एजेंट, एडिटिव्स और ह्यूमेक्टेंट्स का उपयोग किया जा रहा है। इन पदार्थों के कारण उत्पादों का स्वाद, सुगंध और ठंडक बढ़ जाती है, जिससे वे विशेष रूप से किशोरों और युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनते हैं और निकोटीन की लत लगने का खतरा बढ़ जाता है।जारी आदेश के अनुसार ‘कूल लिप फिल्टर टोबैको’ सहित ऐसे सभी फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद, जिनका उद्देश्य स्वाद, सुगंध, ठंडक या स्वीकार्यता बढ़ाना है, अब जिले में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और परिवहनकर्ताओं को इन उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति, प्रदर्शन और बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियां तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक ऊना, सभी कार्यकारी दंडाधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।डीसी जतिन लाल ने कहा कि फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद तंबाकू सेवन की शुरुआत को बढ़ावा देते हैं और निकोटीन की लत का कारण बन सकते हैं। ऐसे उत्पादों पर रोक लगाने का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और अन्य संवेदनशील वर्गों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाना तथा जिले में स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार इसकी अवधि बढ़ाई या इसमें संशोधन किया जा सकता है।जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों का भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि जनस्वास्थ्य संरक्षण के इस अभियान को सफल बनाया जा सके।
